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मध्य प्रदेश / शादी में सेवाएं देने वाले वेंडर आयु प्रमाण पत्र लेकर ही काम ले : कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

– बाल विवाह में काम करने वालों को भी सहयोगी माना जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी

आम सभा, भोपाल : कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले में बाल विवाह रोकने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह में काम करने वाले, सेवाएं देने वाले वेंडर भी बाल विवाह कराने के सहयोगी माने जाएंगे, यदि किसी बाल विवाह की सूचना आती है तो तुरंत मौके पर जाकर कार्यवाही करें और वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति और सेवाए देने वाले वेंडर को भी अपराधी माना जाए और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर श्री लवानिया ने कहा की बाल विवाह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी आरंभ हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु “लाडो अभियान” नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9,-10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष (02) तक का कारावास अथवा रूपये एक लाख (1लाख) का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक वे अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगे एवं इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार शादी समारोह में प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियाँ, बैंड वाले, घोंडी वाले, ट्रांसपोर्ट आदि को निर्देश दिये है कि आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही अपनी सेवाएं प्रदान करें, अन्यथा वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे।

कलेक्टर ने प्रिटिंग प्रेस विवाह पत्रिका मुद्रित करने वालों से अपील है कि ये विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर-वधू बालिग है। यदि आपके किसी भी क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना शीघ्र ही दूरभाष नम्बर पर सूचना दे सकते है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – 9425472915 2, एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी -9425028930, एकीकृत बाल विकास परियोजना जे पी नगर 9425462585, एकीकृत बाल विकास परियोजना चाँदबड़ 9425830101, एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियॉपार्क 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार – 9425372964, एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा 9685705091, एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण -8319059635, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-1 -9425124018, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया – 2 -9329696721 अलावा डायल 100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के 0755-2530110 एवं चाईल्ड लाईन के 1098 पर भी सूचना दे सकते हैं।

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