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भोपाल / बगैर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण कराने के निर्देश

आम सभा, भोपाल : प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पात्र परिवारों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये बगैर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण कराया जाएगा। पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन एक मुश्त निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया गया हैं उन्हें माह जून का राशन निःशुल्क दिया जाये। जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है उन्हें 03 माह का राशन निःशुल्क प्रदाय किया जाये।

वृद्ध एवं निःशक्त हितग्राहियों को आर्शिवाद योजनांतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा या नॉमिनी के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इस व्यवस्था अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यदि किसी हितग्राही को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त करना है तो उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जा सकता है।

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