आम सभा, भोपाल : जिला भोपाल के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशीथ खरे ने सांभर सींग की ट्राफी के मामले में प्यारे मियां के बेटे शाहनबाज खान की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने किया।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी प्यारे मियां के निवास अंसल अपार्टमेंट श्यामला हिल्स भोपाल से वन्यजीव सांभर के सींगों की ट्राफी तथा सांभर के मस्तिष्क की हड्डी जप्त की गई , जिसमें शाहनवाज खान उस मकान का मालिक होते हुये उस मकान में निवासरत था। जप्त वन्यप्राणी सांभर के सींग, ट्रॉफी शाहनवाज खान के कब्जे से प्राप्त हुई है। अभियोजन सुश्री दिव्या द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि शाहनवाज के कब्जे से जो वन्यप्राणी साँभर के सींग मिले है उन्हें वन्य प्राणी से काटकर अलग किया है साँभर वन्य प्राणी अधिनियम के अनुसूची क्रमांक 3 के अन्तर्गत एक वन्यप्राणी है जिस पर वनपरिक्षेत्र उडनदस्ता
भोपाल के अपराध क्रमांक 23548/25 दिनांक 14.07.2020 धारा 9, 39, 49बी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान में मनुष्य की आधुनकिता में वन्यजीवो का जीवन पतन की ओर जा रहा है। ऐसे अपराधियो के कारण वन्यजीव अपने प्राकृतिक अवस्था में विचरण नहीं कर पाते और प्राकृतिक सुन्दरता नष्ट होती है। अपराध वन्यजीव के प्रति होकर गम्भीर प्रकृति का है। आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शाहनवाज खान की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।