आम सभा, भोपाल : अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना गौतम नगर पुलिस टीम को डी.आई.जी. बंगला चौराहा पर चेकिंग के दौरान टी.व्ही.एस. कंपनी की सफेद रंग की अपाचे मो.सा. क्रमांक MP.48WT3010 का वाहन चालक अपने वाहन को भोपाल टाकिज की तरफ से चलाता हुआ लेकर आया, जिसे संदेह आधार पर रोका जाकर पूछताछ करते हुये वाहन के कागजात एवं नाम पते संबंधी कागजात एवं चालक के ड्रयविंग लायसेंस के बारे में पूछताछ की गयी तो मौके पर कोई कागजात नही होना बताया व वाहन चालक ने अपना नाम पता अजय पवार पिता स्व. शंकरलाल पवार उम्र 34 साल निवासी- सईद कलोनी चुन्नी ढाना थाना गंज बैतूल हाल- सबरी नगर भानपुर भोपाल का होना बताया गया।
अतः वाहन पर डले रजि. नंबर पर संदेह होने पर रजि. नंबर VDP एवं एम0पी0 ट्रासपोर्ट की वेबसाईड में डाल कर चेक किया गया, जिस आधार पर नो रिकार्ड फांउड होना पाया गया। वाहन का चैचिस व इंजन नम्बर ट्रासपोर्ट की वेबसाईड डाल कर चेक किया गया जिस आधार पर भी नो रिकार्ड फांउड होना पाया गया।
इस संबंध में वाहन चालक अजय पवार से बारिकी से पूछताछ की गयी जिसने पूछताछ पर बताया की वर्ष 2015 ओम शक्ति मोटर्स टी.व्ही एस. शोरूम गंज बेतूल से फाईनेंस कराकर वाहन लिया था। वाहन का रजि. नही कराया। अपने वाहन पर जानबूझ कर काल्पनिक नंबर MP.48WT3010 पर डलवाकर वाहन चला रहा था।
आरोपी वाहन चालक का यह कृत्य अपराध धारा 473 भादवि. के अंतर्गत दण्डनीय कृत्य होना पाया जाने से आरोपी अजय पवार पिता स्व. शंकरलाल पवार उम्र 34 साल निवासी- सईद कलोनी चुन्नी ढाना थाना गंज बैतूल हाल- सबरी नगर भानपुर भोपाल के विरूध्द थाना गौतम नगर भोपाल में अपराध क्रमांक 424/20 धारा 473 भादवि. का पंजीबद्व कर आरोपी को प्रकरण सदर में गिरफ्तार किया गया है।
सराहनीय भूमिकाः- थाना प्रभारी निरी. महेन्द्र कुमार मिश्रा , उनि. सुरेष प्रताप सिंह चंदेल ,प्र.आर. झागरिया झा. गोविन्द , द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।