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मध्यप्रदेश / जून माह से चेक के माध्यम से नहीं लिया जाएगा बिजली बिल

– उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करें

आम सभा, भोपाल : मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है

गौरतलब है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत (Dishonour) चेक की डिमांड विद्युत देयक में नहीं की जाती है। अस्वीकृत चेक की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त होने के बाद सीसीएनबी/ आरएमएस के माध्यम से समायोजन किया जाता है। अस्वीकृत चेक बैंक से प्राप्त होने के बाद उनकी वसूली होने तक जहाँ कंपनी को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ता को कानूनी मामले में फंसने की सम्भावना रहती है।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभी तक प्राप्त सभी चेक बैंक में जमा कर बिल की राशि कंपनी के खाते में तत्काल जमा कराएं। उन्होंने यह भी कहा है कि अस्वीकृत चेक की राशि संबंधित उपभोक्ता के बिजली बिल में जोड़कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक ने कहा कि वितरण केंद्र/ ज़ोन कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति चेक के माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए आता है तो संबंधित वितरण केंद्र/ज़ोन प्रभारी उसे ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें । ऑनलाइन भुगतान के संबंध में UPAY App, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in और अन्य ऑनलाइन भुगतान के विकल्पों की जानकारी भी दें।

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