आम सभा/विशाल सोनी, चंदेरी ।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित पात्रता श्रेणी की पर्ची धारी परिवारों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु विभाग बार कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत चंदेरी के सभागार में संपन्न हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 11:00 बजे से 12:30 बजे तक 1:00 बजे से 2:30 बजे तक तथा 3:00 बजे से 4:30 बजे तक दिया गया जिसमें सत्यापन के बिंदुओं के बारे में मास्टर ट्रेनरो द्वारा कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गई।
सत्यापन कार्य के निम्न बिंदु रहेंगे:-
सूची में उल्लिखित परिवार वास्तविकता में है और मौके पर मिला
सूची में उल्लेखित परिवार अभी निवास करता है और उसने कहीं अन्य जगह पलायन नहीं किया है
सूची में उल्लेखित परिवार के सभी सदस्य जीवित हैं
सूची में उल्लेखित परिवार के सभी सदस्य का नाम केवल एक ही बार अंकित है
सूची में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्य परिवार के साथ निवास करते हैं
जिस श्रेणी अंतर्गत पात्रता पर्ची जारी की गई उस श्रेणी का वैध दस्तावेज
परिवार एक से अधिक पात्रता पर्ची धारी हो कर दो बार लाभ तो नहीं ले रहा
सूची में उल्लेखित परिवार उसी निर्धारित पते पर निवासरत है अथवा नहीं
जिन पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर नहीं है उनके पास आधार नंबर है अथवा नहीं
परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर प्राप्त किया जाए
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित पात्र परिवारों का सत्यापन हितग्राहियों के सत्यापन अभियान दिसंबर 2019 तक चलाया जाना है जो 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक घर घर जाकर किया जावेगा सत्यापन अभियान शासन स्तर से एम राशन मित्र ऐप लॉन्च किया गया है जिससे ही सत्यापन अभियान का कार्य किया जाना है एम राशन मित्र एप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर डीके श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जसराम जाटव सहायक आपूर्ति अधिकारी ,गगनदीप खत्री गवर्नर्स प्रबंधक द्वारा नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उचित मूल्य की दुकानों के दलों को प्रशिक्षण दिया गया
प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों पर की जावेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई:-
सत्यापन अभियान हेतु गठित दलों के पर्यवेक्षकों कर्मचारियों को लिखित आदेश देकर संबंधित प्रशिक्षण में उपस्थित अपने करतब का पालन करने के लिए कलेक्टर जिला अशोकनगर डॉ मंजू शर्मा द्वारा आदेश जारी किए गए श्रीपाल सोलंकी बीआरसीसी एवं जगदीश प्रसाद शर्मा माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य अनुपस्थित रहे। इनके अलावा भी कुछ कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न करते हुए प्रशिक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जिसकी सूचना संबंधित विभाग के अधिकारी अग्रिम कार्रवाई हेतु जिलाधीश को भेज दी गई है।