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NCP नेता अजीत पवार ने अपने इस्तीफे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगी माफी

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजीत पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने सहयोगियों से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे से सभी लोग हैरान थे. अजीत पवान ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझको कभी इस्तीफा नहीं देने देते. मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगता हूं.

आपको बता दें कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. अजीत पवार के इस्तीफे को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ मंजूर भी कर चुके हैं. अजीत पवार महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कई करोड़ का घोटाले में अपना और अपने चाचा शरद पवार का नाम आने से आहत थे.

आपको बता दें कि अजीत पवार का इस्तीफा उस समय सामने आया है, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है. महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके बाद 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे.

अजीत पवार का सवाल- कैसे हो सकता है 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला

बैंक घोटाले को लेकर अजीत पवार ने कहा कि जब बैंक में 11,500 करोड़ रुपये जमा किए गए, तो 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला कैसे हो सकता है? इतने बड़े घोटाले के बाद बैंक का कामकाज कैसे जारी रह सकता है?  उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक किसानों की मदद करते हैं और कभी-कभार बैंक किसानों के अलावा भी मदद करते हैं.

मेरी वजह से बैंक घोटाले में घसीटा गया शरद पवार का नामः अजीत पवार

शनिवार को अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार का बैंक घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है. इस मामले में उनको मेरी वजह से घसीटा जा रहा है. शरद पवार को उम्र के इस पड़ाव में पहुंचकर मेरी वजह से बदनाम किया जा रहा है, जिससे मैं आहत था. लिहाजा मैंने बिना उनसे पूछे ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार हुए भावुक

अजीत पवार ने कहा कि मैं बैंक के बोर्ड में था, जिसकी वजह से शरद पवार को मामले में लपेटा जा रहा है. इस दौरान अजीत पवार भावुक हो गए. उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस मामले में शरद पवार को कैसे घसीटा जा सकता है? अजीत पवार ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेशों को स्वीकार करता हूं.

अजीत पवार ने कहा कि इस मामले के जांच अधिकारी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. हालांकि इसके बाद भी कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं.

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