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बैंक से कटे लेकिन ATM से नहीं निकले पैसे तो आपको मिलेगा हर्जाना, RBI ने बदला यह नियम

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को टर्नअराउंड टाइम (TAT) को लेकर नया आदेश जारी किया है. RBI ने बैंकों से कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल (Failed Transaction) होने के बाद तय समय के अंदर इसे सेटल किया जाये. ट्रांजैक्शन फेल संबंधी कई तरह की शिकायतों को देखते हुए बैंक इनका निपटारा जल्द से जल्द करें. अगर इसके लिए ग्राहकों को कोई हर्जाना बनता है तो इसका भुगतान भी समय रहते किया जाना चाहिए.

RBI ने कहा है कि किसी भी तरह के वित्तीय हर्जाने का भुगतान बैंकों को स्वंय संज्ञान लेते हुए करना होगा. इसके लिए बैंकों को ग्राहकों की शिकायत का इंतजार नहीं करना होगा.
इसके पहले बीते अप्रैल माह में भी केंद्रीय बैंक ने टर्नअराउंड टाइम को लेकर भी कदम उठाया था ताकि ग्राहकों की परेशानियों को सुलझाया जा सके. आरबीआई के पास कई शिकायतें आईं थी जिसमें कई तरह के पेमेंट सिस्टम्स को लेकर ग्राहकों ने परेशानियां बताईं थी.

आरबीआई ने कहा, ‘सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाने के लिए यह जरूरी था कि टर्नअराउंड टाइम को ठीक किया जाए. ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए हमने हर्जाने का प्रावधान किया है.’
1 दिन में वापस आ जाएंगे पैसे

आरबीआई ने 8 तरह के लेनदेन के बारे में पहचान किया है, जिसमें नया नियम लागू किया गया है. इसमें एटीएम से लेनदेन, ​इमिडिएट पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम और प्रीपेड कार्ड्स सिस्टम शामिल है. इन माध्यमों से फेल ट्रांजैक्शन के बाद पर अब एक दिन के बाद ही पैसे ऑटो रिवर्स हो जाएंगे. पहले यह 5 दिनों तक का था.

आरबीआई ने कहा है कि अगर समय रहते रिवर्सल नहीं होता तो इसमें से अधिकतर हर्जाना 100 रुपये का तय किया गया है. आरबीआई ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों के कॉन्फिडेंस को बढ़ सके.

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