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अयोध्या केस: मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन बोले, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज

नई दिल्ली
राम मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के लिए वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को हिंदुस्तान का इमाम करार दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षकारों के वकीलों से पूछा कि वे दलीलें पूरी करने की समयसीमा बताएं।

मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने उर्दू कवि अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर पढ़ते हुए राजीव धवन ने कहा, ‘है राम के वजूद पे हिन्दोस्ताँ को नाज़ अहल-ए-नज़र समझते हैं उस को इमाम-ए-हिंद।’ यही नहीं उन्होंने जन्म स्थान को एक न्यायिक व्यक्ति माने जाने का भी विराध किया। उन्होंने कहा कि ‘जन्मस्थान’ एक न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने दलील दी कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कृष्ण न्यायिक व्यक्ति नहीं हैं।

इसके साथ ही विवादित भूमि पर शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए राजीव धवन ने दलील दी कि बाबरी मस्जिद वक़्फ की संपत्ति है और सुन्नी वक्फ़ बोर्ड का उसपर अधिकार है। धवन ने कहा कि 1885 के बाद ही बाबरी मस्जिद के बाहर के राम चबूतरे को राम जन्मस्थान के रूप में जाना गया।
मंगलवार को अयोध्या केस की रोजना सुनवाई का 25वां दिन था। अब तक इस मामले की सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें दी जा चुकी हैं और अब मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है। जीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की रोजाना (सोमवार से शुक्रवार) सुनवाई कर रही है।

यह पहला मामला है, जब संविधान बेंच किसी एक मामले की हर सप्ताह 5 दिन सुनवाई कर रही है। इससे पहले महत्वपूर्ण मामलों की एक सप्ताह में तीन दिन ही सुनवाई की जाती थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए विवादित भूमि के 2 हिस्से हिंदू पक्ष को और एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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