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8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा LPG रसोई गैस सिलेंडर, सरकार का ऐलान

नई दिल्ली

कोरोना की वजह से पूरे देश में हुुए लॉकडाउन से आम आदमी को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक LPG रसोई गैस सिलेंडर मुुफ्त देने का ऐलान किया है. इससे 8 करोड़ महिलाओं का फायदा मिलेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा. इससे देश के 40 करोड़ रुपये परिवारों को फायदा पहुंचेगा. आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है. हालांकि इस योजना में बदलाव का लाभ 1 अगस्त 2019 से जुड़ने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा. तेल कंपनियों ने जुलाई 2020 तक ईएमआई रिकवरी प्लान टालने का फैसला किया है.

योजना के बारे में जानिए
उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहक को एक स्टोव और एक LPG सिलेंडर देती है. इसकी कुल कीमत 3,200 रुपये है. इसमें 1,600 रुपये की सब्सिडी सरकार देती है. वहीं बाकी 1,600 रुपये तेल कंपनियां ग्राहकों को लोन के रूप में देती है. ग्राहकों को इसका भुगतान ईएमआई के रूप में करना होता है.

14.2 किलो का सिलेंडर खरीदने वाले ग्राहकों को पहले 6 रिफिल पर कोई ईएमआई नहीं देना होगा. सातवें रिफिल से ईएमआई की शुरुआत हो जाएगी. उसी तरह, अगर आप 5 किग्रा का एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो शुरुआती 17 रिफिल पर ईएमआई नहीं देना होगा. आपको सब्सिडी की पूरी रकम मिलेगी.

PMUY में साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल (BPL) कैटेगरी में आते हैं, उन्हें PMUY का लाभ मिल सकता है. इस PMUY के तहत कुल 8 करोड़ BPL परिवारों को फ्री में LPG कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य है.

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कैसे करें आवेदन?
PMUY के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है. इसके लिए आपको KyC फार्म भर कर नजदीकी एलपीजी केंद्र में जमा करना होगा. PMUY में आवेदन के लिए 2 पेज का फॉर्म, जरूरी दस्‍तावेज, नाम, पता, जन धन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि की जरूरत पड़ती है. आवेदन करते समय आपको यह भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का. PMUY का आवेदन पत्र आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आप नजदीकी एलपीजी केंद्र से भी आवेदन फॉर्म ले सकते हैं.

PMUY के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्‍यक्ष द्वारा अधिकृत BPL कार्ड
बीपीएल (BPL) राशन कार्ड
फोटो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
पासपोर्ट साइज की फोटो
राशन कार्ड की कॉपी
राजपत्रित अधिकारी (गैजेटेड अधिकारी) द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र
LIC पालिसी, बैंक स्टेटमेंट
BPL सूची में नाम का प्रिंट आउट

PMUY के लिए अन्य जरूरी बातें
आवेदक का नाम SECC-2011 के आंकड़ों में होना चाहिए.
आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो.
महिला बीपीएल (BPL) परिवार से ही होनी चाहिए.
महिला का एक बचत खाता किसी राष्‍ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य है.
आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई एलपीजी कनेक्‍शन नहीं होना चाहिए.
आवेदक के पास बीपीएल कार्ड और और बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए.

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