आम सभा, गुना : कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं। जो व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया जाये उनके विरूद्ध जाफ्ता फौजदारी की धारा 107, 116, 151, 110 के तहत कार्यवाही करें।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सोनम जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 01 मई से 14 मई 2021 के दौरान धारा 116, 107 के 119 प्रकरणों में बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए 458 व्यक्तियों को बाउंड ओवर किया है। इसी प्रकार धारा 151 में 62 व्यक्तियों को बाउंड ओवर किया गया है, 7 को जेल भेजा गया है। अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ द्वारा धारा 110 के तहत एक व्यक्ति पर कार्यवाही की गयी है।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू एवं जनता कर्फ्यू के दौरान घरों से न निकलें, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो 1075 कंट्रोल रूम अथवा सभी नगर पालिकाओं तथा तहसीलों में बनाये गये कंट्रोल रूम, ग्राम पंचायत सचिव आदि से संपर्क कर सकते हैं।