ग्वालियर : धन-संपत्ति के बंटवारे के बाद अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति दो महिलाओं के साथ आपसी सहमति से सप्ताह में तीन-तीन दिन उनके साथ रहेगा और रविवार के दिन अपनी मर्जी से जिस महिला के साथ रहना चाहे, रह सकता है। ग्वालियर कुटुंब अदालत के एक वकील ने यह जानकारी दी।
इस मामले में व्यक्ति ने पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिला से शादी कर ली थी और वकील के अनुसार हिंदू कानून के तहत पहली पत्नी से बिना तलाक के दूसरा विवाह गैरकानूनी होने के बावजूद तीनों ने सहमति से समझौता किया है। वकील ने इस ‘समझौते’ को हिंदू विवाह कानून के तहत अवैध करार दिया है।
वकील के अनुसार दोनों महिलाओं को उसने अलग-अलग फ्लैट भी दिया है और अपना वेतना भी आधा-आधा दोनों महिलाओं के साथ बांटने का फैसला किया है। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां पर कुटुंब न्यायालय में यह मामला सामने आया।